दिल्ली हिंसा: अकबरी बेगम की हत्या के 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

TV9 Bangla Digital | Edited By: TV9 Bangla

Aug 06, 2020 | 5:11 PM

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में भजनपुरा के 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. इसके पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले जून महीने […]

दिल्ली हिंसा: अकबरी बेगम की हत्या के 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में भजनपुरा के 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.

इसके पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले जून महीने में आरोपी रवि कुमार ऊर्फ अमित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अकबरी बेगम की हत्या 25 फरवरी को की गई थी. चार्जशीट में कहा गया है कि दंगाईयों की भीड़ ने अकबरी बेगम के गामड़ी रोड स्थित चार मंजिले मकान में आग लगा दी.

अकबरी बेगम के परिवार वाले मकान की छत पर चले गए लेकिन वह नहीं जा सकी. अकबरी बेगम की मौत दम घुटने से मकान की दूसरी मंजिल पर हो गई. अग्निशमन दल ने जब आग बुझाई तब अकबरी बेगम का शव बिस्तर पर मिला था.

पुलिस ने अकबरी बेगम के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज किया था. चार मंजिले मकान की पहली मंजिल पर कपड़े का वर्कशॉप था. अकबरी बेगम का परिवार मकान के दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था. केस दर्ज होने के बाद यह मामला एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था.

वीडियो बनाने वाले लोगों के मोबाइल का पता लगाकर उनकी जांच की गई. एसआईटी ने उन पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने अकबरी बेगम के परिवार वालों को बचाया. दूसरे गवाहों के भी बयान दर्ज किए गए.

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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