रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

TV9 Bangla Digital | Edited By: TV9 Bangla

Aug 08, 2020 | 3:30 PM

सुशांत के पिता ने कहा: मामले की जांच सीबीआई कर रही है, अब सुनवाई की जरूरत नहीं नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.). अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. सुशांत के पिता ने कहा है कि सीबीआई को जांच का जिम्मा […]

रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Follow Us

  • सुशांत के पिता ने कहा: मामले की जांच सीबीआई कर रही है, अब सुनवाई की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.). अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. सुशांत के पिता ने कहा है कि सीबीआई को जांच का जिम्मा मिलने के बाद अब इस याचिका पर सुनवाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिया ने खुद भी सीबीआई जांच की मांग की थी, इसलिए अब वह एतराज़ नहीं कर सकती. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगा.

सुशांत के पिता ने कहा है कि पटना में एफआईआर दर्ज होना कानूनन सही था. एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग गलत है. सुशांत के पिता ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस का सहयोग नहीं किया. आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटाइन किया गया. रिया ने याचिका के पैराग्राफ 7 में खुद लिखा है कि जांच सीबीआई को देने पर उसे कोई एतराज़ नहीं है. सुशांत के पिता ने कहा है कि रिया की याचिका पर आगे सुनवाई की ज़रूरत नहीं है.

इस मामले में केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर पक्षकार बनाने की मांग की है. कोर्ट ने पिछली 5 अगस्त को पुलिस से अब तक जांच स्टेटस रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर तलब की थी जिस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. बिहार सरकार ने कहा है कि सुशांत के पिता ने शिकायत दी कि उसके बैंक खाते से 15 करोड़ रुपये निकाले गए. सुशांत ऐक्टिंग छोड़कर कुर्ग में जैविक खेती करना चाहते थे लेकिन रिया उनको मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी. सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया.

बिहार सरकार ने कहा है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है. जांच के लिए गई बिहार पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिला. आईपीएस विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया.

बिहार पुलिस का मानना है कि घटना के तार कई जगहों से जुड़े हैं. इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई. अब सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है, ऐसे में रिया की याचिका पर सुनवाई की ज़रूरत नहीं है. पटना में दर्ज एफआईआर कानूनन सही है. अपराध का सीधा असर सुशांत के पिता पर पड़ा, जो पटना में रहते हैं. जांच की शुरुआत में ही रिया की तरफ से ट्रांसफर की मांग विचार योग्य नहीं. बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज करने की मांग की है.

हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन

Next Article