सुप्रीम कोर्ट ने केरल की विवादित कार्यकर्ता रेहाना फातिमा की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
केरल हाई कोर्ट ने पिछली 24 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद रेहाना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वीडियो क्लिप में रेहाना के नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था.
रेहाना ने हैशटैग बाडीआर्ट और पालिटिक्स के साथ यह वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो के खिलाफ केरल राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा था. एफआईआर दर्ज करने के बाद रेहाना ने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उन्होंने नाबालिग बच्चों का अश्लीलता के लिए इस्तेमाल किया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद रेहाना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हिन्दुस्थान समाचार/संजय